Soumya Vishwanathan Murder Case: 25 नवंबर को अदालत सुनाएगी दोषियों को सजा, आदेश रखा सुरक्षित
Soumya Vishwanathan Murder Case में शुक्रवार को अदालत ने फिर दोषियों की सजा पर एलान फिर से सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की अदालत अब 25 नवंबर यानी कल दोषियों को सजा सुना सकती है। साकेत कोर्ट में 18 अक्टूबर को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले (Soumya Vishwanathan Murder Case) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पाण्डेय द्वारा चार आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया गया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषियों की सजा पर फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने सजा पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट शनिवार दोपहर को दोषियों को सजा सुनाएगी।
इससे पहले सात नवंबर को कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि दोषियों द्वारा दायर हलफनामों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। हालांकि, न्यायाधीश ने परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा दायर की गई सजा पूर्व रिपोर्ट को रिकार्ड पर ले लिया। 18 अक्टूबर को कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।
2008 में सौम्या को मारी थी गोली
कोर्ट ने अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना। कोर्ट ने अजय सेठी को धारा 411 के तहत दोषी करार दिया था। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की साल 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 सितंबर 2008 को सौम्या विश्वनाथन को उस समय गोली मारी गई, जब वो कार से अपने घर लौट रही थी। इस हत्याकांड में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
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