Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनिया गांधी पर नहीं होगी FIR, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका; नागरिक से पहले वोटर बनने का मामला

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 05:48 PM (IST)

    दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में आरोप था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल किया गया था। वकील पवन नरंग ने कहा कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया जबकि उन्होंने 1983 में नागरिकता प्राप्त की थी।

    Hero Image
    नागरिकता और मतदाता सूची विवाद में सोनिया गांधी को कोर्ट से राहत

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि 10 सितंबर को विकास त्रिपाठी की याचिका पर दलील देते हुए उनके वकील पवन नरंग ने कहा कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जब वह भारतीय नागरिक नहीं थीं।

    उन्होंने कहा कि पहले आपको नागरिकता का मानदंड पूरा करना होगा, फिर आप किसी क्षेत्र के निवासी बन सकते हैं। नरंग ने कहा कि 1980 में निवास का प्रमाण शायद राशन कार्ड या पासपोर्ट था।उन्होंने कहा, 'अगर वह नागरिक थीं, तो 1982 में उनका नाम क्यों हटाया गया? उस समय चुनाव आयोग ने दो नाम हटाए थे, एक संजय गांधी का, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और दूसरा सोनिया गांधी का।' नरंग ने कहा कि चुनाव आयोग को जरूर कुछ गलत मिला होगा, जिसके कारण उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया।

    यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी मतदाता सूची मामला: दिल्ली की अदालत ने FIR याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

    बीते 4 सितंबर को वरिष्ठ वकील नरंग ने अदालत में कहा था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जिसे 1982 में हटा दिया गया और 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद फिर से शामिल किया गया।

    याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (4) (मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने की शक्ति) के तहत दायर की गई थी, जिसमें पुलिस को इस आरोप की जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, लेकिन उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में था। 

    इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

    यह भी पढ़ें- नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ सकती हैं सोनिया-राहुल की मुश्किलें, ईडी ने कोर्ट में पेश किए दो अहम दस्तावेज