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    Shraddha Murder Case: सबूतों की तलाश में आफताब को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल जाएगी दिल्ली पुलिस

    By Aditi ChoudharyEdited By:
    Updated: Fri, 18 Nov 2022 08:48 AM (IST)

    Shraddha Murder Case आरोपित आफताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। अब तक न तो श्रद्धा का मोबाइल मिला है और न ही हथियार व कटा सिर मिल पाया है। सबूतों की तलाश में अब पुलिस आफताब को लेकर दूसरे राज्यों में जाएगी।

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    श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को नहीं मिल सका कोई ठोस सबूत

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र स्थित छत्तरपुर में लिव इन पार्टनर क्षद्धा वॉकर (Shraddha Walker Murder) हत्या मामले में आरोपित आफताफ अमीन पूनावाला (Aaftab Ameen Poonawal) के खिलाफ दिल्ली पुलिस के हाथ अब भी खाली है। दिल्ली पुलिस को आफताब के खिलाफ अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जो उसके आरोपों का सिद्ध करता हो।

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    अभी तक पुलिस को न तो श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला है और न ही उसका कटा सिर बरामद हो पाया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी नहीं मिल सका है। सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस अब आफताब को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जाएगी। इसी साल मई में दिल्ली शिफ्ट होने से पहले आफताब और श्रद्धा घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गए थे। श्रद्धा को घूमना-फिरना बेहद पंसद था। दिल्ली पुलिस ने बताया आफताब और श्रद्धा ने एक साथ कई जगहों का भ्रमण किया।

    नार्को टेस्ट में आफताब खोलेगा दबे राज

    पांच दिन हिरासत में रखने के बाद भी पुलिस उससे सच नहीं उगलवा पा रही है। वह लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर गुरुवार को साकेत कोर्ट के ही मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला की अदालत ने आफताब की रिमांड की अवधि को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया। आफताब से सच उगलवाने के लिए अदालत ने उसका नार्को टेस्ट कराने की भी अनुमति दे दी है।

    सबूतों को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहा आफताब

    सूत्रों के मुताबिक, यहां अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आफताब बार-बार बयान बदल रहा है। वह कभी मोबाइल फोन को नाले में फेंकने की बात कह रहा है तो कभी महरौली के जंगल में बताता है। इसी तरह श्रद्धा के सिर, कपड़ों और शव काटने में प्रयुक्त आरी को लेकर भी सही जानकारी नहीं दे रहा है। उससे सच उगलवाने के लिए उसका नार्को टेस्ट कराना जरूरी है। इस पर आफताब के वकील ने भी सहमति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने विशेषज्ञों की टीम के समक्ष नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी।

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