उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर 1 जुलाई से प्रतिबंध, घर बैठे कराएं स्क्रैप; जानें क्या है आसान प्रोसेस
अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो उसे घर बैठे स्क्रैप करा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत आरवीएसएफ यूनिट आपकी मदद करेंगी जिनकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कंपनियां ही यह काम कर रही हैं। आप चाहें तो दूसरे राज्यों में भी पंजीकरण करा सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अगर आपका वाहन उम्र पूरी कर चुका है तो आप को हम एक बार फिर बता रहे हैं कि ऐसे वाहनों को घर बैठे ही स्क्रैप करा सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीआर के शहरों में मौजूद पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की मदद लेनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत 13 आरवीएसएफ यूनिट वाहनों को स्क्रैप कर रही हैं। इसके लिए https://vscrap.parivahan.gov.in/vehiclescrap/vahan/welcome.xhtml वेबसाइट पर ऑनलाइन वाहन स्क्रैप करवाने के लिए बुकिंग करवाई जा सकती है।
अपने वाहन की फोटो भेजकर भी आप उसके रेट लगवा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा स्क्रैप किए जाने वाले हर वाहन के रेट निर्धारित किए गए हैं। उसी के तहत सरकार द्वारा अधिक्रत ये कंपनियां वाहन खरीदती हैं।आप को बता दें कि सरकार की वेबसाइट पर पूरे देश के स्क्रैप डीलरों की सूची दी गई है। हालांकि कुछ लोग यह आराेप भी लगा रहे हैं कि इन कंपनियों के रेट बाजार भाव से कम हैं।
दरअसल प्रदूषण की समस्या को देखते हुए इस काम के लिए दिल्ली में लाइसेंस नहीं दिया गया है। दिल्ली में यह काम कर रहीं आठ कंपनियों केे करीब चार साल पहले लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे। अब दिल्ली की एक भी कंपनी इस काम में नहीं है। प्रदूषण के चलते पर्यावरण विभाग ऐसी वर्कशाप को अनुमति नहीं देता है, जबकि नए नियम के अनुसार जिस राज्य में स्क्रैप डीलर का लाइसेंस है उसी राज्य में उसका वर्कशाप भी होनी अनिवार्य है।
ऐसे में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कंपनियां हैं।इन कंपनियों के कार्यालय दिल्ली में हैं और उनके मोबाइन नंबर भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। फोन पर सूचना देकर भी कंपनियों को बुलाया जा सकता है।विभाग के अनुसार वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने से आरवीएसएफ की लिस्ट सामने आ जाएगी और वाहन का फोटो भेजकर रेट तय किए जा सकते हैं। डीलर आवेदक के घर से कार ले जाएंगे।
दूसरे राज्यों में भी करा सकते हैं पंजीकृत
उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए दूसरा विकल्प यह भी मौजूद है कि लोग अपने ऐसे वाहन को दूसरे राज्यों के उन शहरों में भी पंजीकृत करा सकते हैं जहां ऐसे वाहनों को चलाए जाने की अनुमति है।परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि लोग आवेदन करें विभाग ऐसे वाहनों को एनओसी देने के लिए तैयार है।
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