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Delhi-NCR Pollution: स्कूल बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम; गैस चैंबर बने दिल्ली-NCR में लगी ये पाबंदियां

Delhi NCR Pollution राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पड़ोसी शहरों में सांस लेने पर भी आफत है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है। प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू है। ग्रेप का चौथा चरण लागू होने के बाद कई अन्य पाबंदियां हैं।

By Aditi ChoudharyEdited By: Published: Sun, 06 Nov 2022 11:28 AM (IST)Updated: Sun, 06 Nov 2022 11:43 AM (IST)
Delhi-NCR Pollution: स्कूल बंद, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम; गैस चैंबर बने दिल्ली-NCR में लगी ये पाबंदियां

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Delhi NCR Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और पड़ोसी शहरों में प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो चुका है। बीते एक हफ्ते में जहरीली हवा का कहर बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक देखने को मिला है। गैस चैंबर बने दिल्ली में लोग साफ हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। 

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प्रदूषण के बढ़ते असर के बीच दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सरकार दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिए गए हैं। राजधानी से सटे नोएडा के स्कूलों में भी कक्षा एक से आठवीं तक की पढ़ाई अब आनलाइ हो रही है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के असर को कम करने के लिए GRAP (Graded Response Antion Plan) के नियम लागू है। ग्रेप को हवा में प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार चार चरणों में लागू किया जाता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए इसका चौथा चरण लगाया गया है। 

ग्रेप के चौथे चरण में ये प्रतिबंध

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लग जाएगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को अनुमति होगी।
  • दिल्ली में डीजल से चलने वाले रजिस्टर्ड मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) पर प्रतिबंध लग जाएगा। केवल आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने वालों वाहनों को छूट दी जाएगी।
  • आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बीएस-VI इंजन वाहनों को छोड़कर, दिल्ली और एनसीआर के जिलों में 4-व्हीलर डीजल एलएमवीएस के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजमार्गों, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण व पाइपलाइन जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक। इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद रहेगी।
  • दिल्ली-एनसीआर में केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों के आने की अनुमति होगी। बाकि के 50 प्रतिशत लोग अगले आदेश तक घर से काम करेंगे।
  • एनसीआर में उन सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया गया है जो स्वच्छ ईंधन से संचालित नहीं हो रहे हैं।
  • स्कूल, कॉलेज समेत समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में गैर जरूरी एक्टिविटी जैसे स्पोर्सट्स आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में बीते दो-तीन दिनों की तुलना में रविवार को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। रविवार की सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 339, नोएडा में 349 और गुरुग्राम में 304 रहा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि हवा की अनुकूल गति के कारण वायु गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है। आने वाले दिनों में इसमें और सुधार की संभावना है।

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