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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 06, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi Pollution: दिल्ली में Odd Even Scheme लागू हुई तो बदल जाएंगे रूल्स, नोट करें किसे मिलती है छूट

By Jp YadavEdited By:
Published: Sun, 06 Nov 2022 11:57 AM (IST)Updated: Sun, 06 Nov 2022 12:00 PM (IST)

Delhi Pollution 2022 Update दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बन चुका है। वायु प्रदूषण की ...और पढ़ें

वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ऑड-ईवन स्कीम स्कीम पर विचार कर सकती है।
वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ऑड-ईवन स्कीम स्कीम पर विचार कर सकती है।

नई दिल्ली/नोएडा/गुरुग्राम/सोनीपत, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति फिर गंभीर हो गई है। नोएडा में 8 नवंबर तक पहली से आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है तो राजधानी दिल्ली में आगामी आदेश तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे।

क्यों हो रहा है ऑड-ईवन का जिक्र?

पिछले दिनों स्कूलों को बंद करने के ऐलान के दौरान ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से ऑड-ईवन स्कीम (Odd Even Scheme) पर लागू करने पर भी विचार करने की बात कही थी। आइये जानते हैं क्या है ऑड-ईवन स्कीम, जिसे लागू करने पर दिल्ली सरकार कर रही विचार।

क्या है ऑड-ईवन स्कीम

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर वाहनों के लिए ऑड-ईवन स्कीम लागू करती रही है। नवंबर और दिसंबर महीने में ऑड-ईवन स्कीम को कई बार लागू किया जा चुका है। इसमें सम (Even) तारीख वाले दिन सम नंबर के वाहन चलाने का प्रविधान है, जबकि विषम (Odd) वाले दिन विषम नंबर की गाड़ियों को सड़क पर उतारने की अनुमति होती है।

ऑड वाले दिन किन वाहनों को चलाने की होती है अनुमति

ऑड-ईवन स्कीम के तहत  जिन वाहनों पंजीकरण संख्या का अंतिम अंक विषम (1,3,5,7,9) है उन्हें 4, 6, 8, 12 और 14 तारीख को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

ईवन वाले दिन चलेंगी ये गाड़ियां

इसी तरह जिन वाहनों की पंजीकरण संख्या का अंतिम अंक सम (0,2,4,6,8) होगा उन्हें 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को सड़कों पर चलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

ऑड-ईवन स्कीम के तहत दिल्ली में सीएनजी से चालित वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट मिलेगी, जबकि पेट्रोल और डीजल वाहनों  पर ऑड-ईवन स्कीम सख्ती से लागू होगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑड-ईवन नबंर की कोई बाध्यता नहीं होती है।

किन्हें है छूट देने का नियम/चलन?

  • एंबुलेंस
  • फायर ब्रिगेड
  • जैल कैदियों की गाड़ियां
  • शव वाहन
  • दिल्ली पुलिस की गाड़ी
  • मरीज को अस्पताल लेकर जा रही गाड़ी

इन शख्सियतों के वाहनों को भी है छूट

  • राज्यपाल/ उपराज्यपाल
  • केंद्रीय मंत्री
  • मुख्यमंत्री
  • लोकसभा स्पीकर
  • सदन में नेता प्रतिपक्ष
  • सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
  • यूपीएससी चेयरमैन
  • दिल्ली हाई कोर्ट के जज
  • एंबेसी के नंबर वाली गाड़ियां
  • चुनाव में लगी गाड़ियांराष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति
  • प्रधानमंत्री
  • चीफ जस्टिस

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