SC का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक
प्रदूषण के बढते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की खरीद व बिक्री पर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री व खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पटाखों की वजह से होने वाले नुुकसान पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है।
SC orders ban on selling of fire crackers in Delhi & NCR due to growing pollution in the region
— ANI (@ANI_news) November 25, 2016
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अभी अगली सुनवाई तक पटाखों की बिक्री के लिए नये लाइसेंस नहीं जारी किये जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखों की बिक्री व खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला आज से ही लागू होगा। पर्यावरणविद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत से के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे।
Environmentalists were seeking courts intervention in passing orders for ban on sale of firecrackers due to increasing level of pollution
— ANI (@ANI_news) November 25, 2016
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दौरान पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह ऐसा आदेश नहीं दे सकती जिसका पालन न किया जा सके। उसने इस संबंध में पुरानी गाइड लाइन को ही मानने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि हम लोगों को पटाखे जलाने के लिए नेहरू मैदान जाने को नहीं कह सकते। लोग अपने घरों में पटाखे जलाना चाहते हैं, वो कह सकते हैं कि हम बाहर क्यों जाएं।
HC ने की थी अहम टिप्पणी
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे दगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस की मांग करने संबंधी एक याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि दिवाली पटाखों का नहीं, दीयों का त्योहार है।
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