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    मुश्किल में फंसे सत्येंद्र जैन, राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को मुकदमा चलाने की दी मंजूरी; ये है मामला

    Updated: Tue, 18 Feb 2025 08:39 PM (IST)

    Satyendar Jain Money Laundering Case राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की अनुमति दे दी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए अनुमित मांगी थी जिसे मंजूर कर दिया गया है।

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    Satyendar Jain case: सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की राष्ट्रपति ने दी मजूरी। फाइल फोटो

    पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही धन शोधन मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendar Jain) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली के 60 वर्षीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई थी।

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    सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और "पर्याप्त सबूत" की मौजूदगी के आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था।

    क्या बीएनएसएस की धारा

    बीएनएसएस (BNSS) की धारा 218 लोक सेवकों और न्यायाधीशों के खिलाफ मुकदमा चलाने को नियंत्रित करती है। यह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किए गए कथित अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप लाने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।

    सूत्रों ने कहा कि ईडी अब एक नया पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है, जिसमें अदालत को राष्ट्रपति की अभियोजन मंजूरी की मंजूरी के बारे में सूचित किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया और मई 2022 में उसे गिरफ्तार कर लिया।

    CBI ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र किया था दायर

    जब जैन को ईडी की हिरासत में लिया गया तब उनके पास स्वास्थ्य, बिजली और कुछ अन्य विभाग थे। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है।

    सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।

    ईडी ने पहले कहा था कि उसकी जांच में पाया गया कि "2015-16 के दौरान, सत्येन्द्र जैन एक लोक सेवक थे और चार कंपनियों (उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित) ने हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकदी के बदले शेल (फर्जी) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां (हवाला) प्राप्त कीं।

    एजेंसी ने कहा था, "इन राशियों का उपयोग कृषि भूमि की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था।" दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पहले जैन का बचाव करते हुए कहा था कि वह एक "कट्टर ईमानदार और देशभक्त" व्यक्ति थे, जिन्हें "झूठे मामले" में फंसाया जा रहा था।

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