आर्यन खान के शो पर भड़के समीर वानखेड़े, शाहरुख-गौरी समेत नेटफ्लिक्स पर दो करोड़ की मानहानि का मुकदमा
समीर वानखेड़े ने आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने शाहरुख खान गौरी खान नेटफ्लिक्स और अन्य से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। वानखेड़े का आरोप है कि सीरीज में उनका चित्रण झूठा और मानहानिकारक है। उन्होंने शो के निर्माताओं पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
शो के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में वानखेड़े ने शो के निर्माता, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के मालिक अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के साथ-साथ नेटफ्लिक्स और अन्य से दो करोड़ का हर्जाना मांगा है। वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि सीरीज में उनका चित्रण झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक दिखाया गया है।
आर्यन पर नई कानूनी मुसीबत
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर कानूनी मुसीबतों में फंस गए हैं। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया गया है
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आर्यन ने हाल ही में रिलीज हुई ओटीटी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्देशन किया, जिसे समीर ने उनके खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री वाला बताया। समीर वानखेड़े का आरोप है कि सीरीज नशीली दवाओं के प्रवर्तन एजेंसियों की छवि को धूमिल करती है और कानून प्रवर्तन पर जनता के विश्वास को कम करती है।
सीरीज में एक दृश्य है जहां एक नशीली दवाओं प्रवर्तन अधिकारी, जो समीर से मिलता-जुलता है, एक पार्टी पर छापा मारता है, जो 2021 के क्रूज छापे की नकल है। समीर का दावा है कि यह चित्रण जानबूझकर पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक है।
राष्ट्रीय सम्मान का सवाल
समीर वानखेड़े और आर्यन खान का मामला अभी भी बंबई हाई कोर्ट और मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट में लंबित है। समीर ने सीरीज में एक परेशान करने वाले दृश्य की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें एक पात्र 'सत्यमेव जयते' कहता है और तुरंत अश्लील इशारा करता है, जिसे वह राष्ट्रीय चिह्न के नारे का अपमान मानते हैं, जो 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन है।
कानूनी उल्लंघन और क्षतिपूर्ति की मांग
समीर ने याचिका के माध्यम से कोर्ट कहा है कि यह सीरीज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अश्लील सामग्री का उपयोग करके राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करती है। अपनी याचिका में उन्होंने 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसे वे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए दान करने का प्रस्ताव रखते हैं।
क्या हुआ था 2021 में?
समीर वानखेड़े और आर्यन के बीच विवाद 2 अक्टूबर 2021 को हुआ था। उस समय समीर के नेतृत्व में एनसीबी ने मुंबई के पास एक क्रूज जहाज पर पार्टी के दौरान छापा मारा था। उस समय उस क्रूज में कुछ लोगों के पास नशीले पदार्थों को पाया गया था। आर्यन खान और अन्य को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में एनसीबी ने सबूतों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दे दी। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप वापस लिए गए और एनडीपीएस कोर्ट ने उनका पासपोर्ट वापस कर दिया था।
यह भी पढ़ें- Ba***ds of Bollywood की तरह इंटरनेट पर मौजूद इन फिल्मों में दिखा वही ट्विस्ट, क्लाइमेक्स ने कर दिया हैरान
(एजेंसी के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।