दिल्ली HC ने आर्यन खान के खिलाफ समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर उठाया सवाल, अगली सुनवाई तक मामला टाला
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि याचिका दिल्ली में कैसे सुनवाई योग्य है। वानखेड़े ने मानहानि का आरोप लगाते हुए आर्यन खान और शाहरुख खान समेत अन्य से दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ओर से निर्देशित नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बालीवुड' के खिलाफ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने वानखेड़े की ओर से पेश वकील से पूछा कि यह याचिका दिल्ली में कैसे सुनवाई योग्य है। वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने तर्क दिया कि वेब सीरीज दिल्ली सहित देशभर में भी दिखाई जा रही है और मानहानि यहां भी हुई है।
उन्होंने कहा कि वह याचिका में जरूरी बदलाव करेंगे। अदालत ने उन्हें संशोधन करने के लिए समय दिया। अदालत ने संशोधित आवेदन दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई तक मामले को टाल दिया।
समीर वानखेड़े ने शो के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में आर्यन खान के साथ व शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के साथ-साथ नेटफ्लिक्स और अन्य से दो करोड़ का हर्जाना मांगा है।
वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि को बदनाम करने के लिए आर्यन खान निर्देशित द बैड्स आफ बालीवुड नामक वेब सीरीज प्रसारित की गई।
याचिका में दावा किया गया है कि सीरीज में एनसीबी जैसी एंटी-ड्रग्स एजेंसियों की गलत और नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिससे आम जनता का विश्वास कानून लागू करने वाली संस्थाओं से डगमगा सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज का मकसद उन्हें बदनाम करना है, जबकि आर्यन खान का मामला अभी भी अदालत में लंबित है।
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