'रूसी महिला ने भारत नहीं छोड़ा है', दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया; पीठ ने दिए कई निर्देश
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रूसी महिला जो अपने भारतीय पति से बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद में है कानूनी रूप से देश नहीं छोड़ी है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि महिला अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रही है। अदालत ने पुलिस को बच्चे का पता लगाने और केंद्र को लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अपने अलग हुए भारतीय पति के साथ बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रही लड़ाई में उलझी रूसी महिला ने कम-से-कम कानूनी तौर पर देश नहीं छोड़ा है।
बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि महिला नाबालिग की कस्टडी पर अदालती आदेश का पालन नहीं कर रही है। उसने दावा किया कि महिला और बच्चे का कोई अता-पता नहीं है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बच्चे का तुरंत पता लगाने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र को महिला और बच्चे के संबंध में लुकआउट नोटिस जारी करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे देश छोड़कर न जाएं।
पीठ ने मंत्रालय और पुलिस को दिए निर्देश
शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जायमाल्या बागची की पीठ ने विदेश मंत्रालय और पुलिस को महिला के साथ रूसी दूतावास के अधिकारियों के कथित संबंधों की भी जांच करने का निर्देश दिया। यह भी पता लगाने को कहा कि क्या उन्होंने महिला को दूसरे पासपोर्ट पर देश से बाहर जाने में मदद की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।