Delhi MCD: दिल्ली में इन आवासीय भवनों में नहीं होगी फायर एनओसी की जरूरत, पढ़िए MCD का नया नियम
Delhi MCD आवासीय भवन के नक्शा स्वीकृति के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की अनिवार्यता का समाप्त कर दिया है। नए नियम के मुताबिक भूतल व तीन अतिरिक्त मंजिला ऐसे आवासीय भवन जिसकी अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर की होगी उसमें फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू कर दिया है जिसमें 17.5 मीटर तक के ऊंचे आवासीय संपत्ति में अग्निशमन विभाग (फायर) विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरुरत न होने की बात कही थी। अगस्त में जारी आदेश को अभी तक एमसीडी ने लागू नहीं किया था। वहीं, 11 अक्टूबर को दिल्ली अग्निशमन विभाग ने इस संबंध में निगम को पत्र भी लिखा था। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया है।
दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी बयान में कहा कि आवासीय भवन के नक्शा स्वीकृति के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की अनिवार्यता का समाप्त कर दिया है। नए नियम के मुताबिक, भूतल व तीन अतिरिक्त मंजिला ऐसे आवासीय भवन जिसकी अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर की होगी उसमें फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।निगम के अनुसार अभी तक तय श्रेणी के आवासीय भवनों की नक्शा स्वीकृति के लिए पहले दिल्ली अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी पड़ती थी।
हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि भवनों की मानचित्र स्वीकृति संबंधी नियमों में यह छूट उन आवासीय भवनों के आवेदनों पर लागू नहीं होगी जिसमें भूतल पर पार्किंग प्रस्तावित न हो।निगम ने उम्मीद जाहिर की है कि भवन नक्शा स्वीकृति संबंधी इस राहत से आम जनता को लाभ होगा और भवन नक्शा की स्वीकृति लेने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। नागरिक उपरोक्त तरीके से बिना अग्निशमन विभाग से एनओसी लिए आवासीय भवन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और दिल्ली नगर निगम की इस पहल का लाभ ले सकते हैं।
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