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    दिल्ली के आसमान में नहीं उड़ेंगे ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे; इस कारण से सरकार ने लिया फैसला

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Jan 2024 06:24 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बताया कि पैराग्लाइडर पैरामोटर हैंग ग्लाइडर ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन मानव रहित विमान माइक्रोलाइट विमान दूर से संचालित विमान गर्म हवा के गुब्बारे छोटे आकार के विमान या इसके अन्य प्रारूपों का गणतंत्र दिवस के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया है। शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। इसके तहत 18 जनवरी से 15 फरवरी तक इन पर प्रतिबंध रहेगा।

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    गणतंत्र दिवस को मद्देनजर दिल्ली के आसमान में नहीं उड़ेंगे ड्रोन, पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस), माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, क्वाडकाप्टर आदि के उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। इसके तहत 18 जनवरी से 15 फरवरी तक इन पर प्रतिबंध रहेगा।

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    पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बताया कि यह सामने आया है कि अपराधी, असामाजिक तत्व और आतंकवादी गणतंत्र दिवस पर आम लोगों, गणमान्य हस्तियों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए वे पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान या इसके अन्य प्रारूपों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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    15 फरवरी तक रोक बरकरार

    दिल्ली के आसमान पर पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान या इसके अन्य प्रारूपों के उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश शुक्रवार से लागू कर दिया गया है और स्वतंत्रता दिवस के 29 दिन बाद तक यानी दिन 15 फरवरी तक ये रोक बरकरार रहेगी। इस दौरान दिल्ली में इसकी ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।

    उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई 

    संजय अरोड़ा ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से इसका पालन करने की अपील की है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस आदेश की प्रति हर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और तहसील आफिस के नोटिस बार्ड पर लगाई जाएगी।

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