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    कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज करने के निर्णय को भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने दी चुनौती

    Updated: Tue, 20 May 2025 06:05 PM (IST)

    भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने पहले इसे खारिज कर दिया था। आरोप है कि शशि थरूर ने उनके खिलाफ झूठा बयान दिया। थरूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

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    मानहानि मुकदमा खारिज करने के निर्णय को राजीव चंद्रशेखर ने दी चुनौती।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के आरोपों से जुड़ी शिकायत को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज करने के निर्णय को भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

    न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि मामले पर विचार की आवश्यकता है। अदालत ने शशि थरूर को नोटिस जारी करते हुए मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए तय की है।

    साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड को डिजिटल रूप में पेश करने का भी आदेश दिया। राजीव चंद्रशेखर ने ट्रायल कोर्ट के चार फरवरी के आदेश को चुनौती दी है।

    ट्रायल कोर्ट ने कहा था, प्रथमदृष्टया मानहानि का मामला नहीं बनता

    ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए राजीव चंद्रशेखर की शिकायत को खारिज कर दिया था कि एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने मामले में शशि थरूर को तलब करने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया मानहानि का कोई मामला नहीं बनता।

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    निचली अदालत ने पिछले साल सितंबर में चंद्रशेखर की शिकायत का संज्ञान लिया था। भाजपा नेता चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि शशि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके खिलाफ मतदाताओं को रिश्वत देने का झूठा बयान देकर उन्हें बदनाम किया है।

    राजीव चंद्रशेखर ने साक्षात्कार में थरूर द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान पर रोक लगाने व हर्जाना देने का निर्देश देने की मांग की थी।

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