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    PWD का निर्देश: दिल्ली में भवन सुरक्षा पर जोर, अस्पताल-स्कूलों की रेट्रोफिटिंग की तैयारी

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 09 Apr 2025 11:07 PM (IST)

    म्यांमार में हालिया भूकंप के बाद दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भवन निर्माण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से ऊंची और आवश्यक इमारतों जैसे अस्पताल व स्कूलों को भूकंपरोधी बनाने को कहा गया है। रेट्रोफिटिंग की योजना बनाकर तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश हैं। 30 अप्रैल 2025 तक अनुपालन और रेट्रोफिटिंग पर रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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    भूकंप के खतरे को देखते हुए भवनों को भूकंपरोधी बनाने के निर्देश। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। म्यांमार में कुछ दिन पहले आए विनाशकारी भूकंप के बाद लोक निर्माण विभाग ने इमारतों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, इमारतों को भूकंपरोधी बनाने को कहा है और पहले से बनी इमारतों को भी भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित बनाने को कहा है। इस संबंध में अधिकारियों को ऊंची इमारतों को सुरक्षित बनाने के लिए 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

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    लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी को प्रमुख मापदंडों के आधार पर रखरखाव के तहत इमारतों की स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके तहत भवन निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज आदि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

    कमी को दूर करने के लिए कार्रवाई

    अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सभी निर्माण परियोजनाओं में राष्ट्रीय भवन संहिता, स्थानीय उपनियम आदि का सख्ती से पालन किया जाए। अधिकारियों को अनुपालन की पुष्टि करने के लिए नियमित निरीक्षण करना चाहिए और किसी भी कमी को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

    किसी भी इमारत का नवीनीकरण करते समय अधिकारियों को भूकंप को भी ध्यान में रखना चाहिए और इमारत में उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए।

    दिल्ली में अस्पताल, स्कूल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन और अन्य आवश्यक भवन संरचनाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करें। इन इमारतों में रेट्रोफिटिंग या भूकंपीय उन्नयन की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए काम करें। इन इमारतों में रेट्रोफिटिंग के माध्यम से भूकंप की स्थिति में बचाव के लिए सीढ़ियों आदि का अतिरिक्त निर्माण करें।

    नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के साथ तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। तीन महीने के भीतर एक योजना भी विकसित करें, जिसके बाद रेट्रोफिटिंग पर कार्यान्वयन शुरू हो। 30 अप्रैल 2025 तक बिल्डिंग कोड के अनुपालन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रेट्रोफिटिंग सहित एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

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