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    दिल्ली में सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत पहुंचेगी मदद, LG वीके सक्सेना ने दी इस प्रस्ताव को मंजूरी

    Updated: Fri, 27 Jun 2025 10:01 PM (IST)

    उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने थानों को अस्पतालों से जोड़ने और पुनर्वितरण की मंजूरी दी है ताकि दुष्कर्म और सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। दिल्ली पुलिस गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य एमएलसी प्रक्रिया को सुगम बनाना और पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा प्रदान करना है।

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    थानों को अस्पतालों से जोड़ने व पुर्नवितरण के लिए एलजी ने दी मंजूरी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमएलसी और पोस्टमार्टम के लिए थानों को अस्पतालों से जोड़ने व पुर्नवितरण के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है। दुष्कर्म, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थिति जैसे मामलों में पीड़तों को तुरंत चिकित्सा और फोरेंसिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है जिसमें तत्काल चिकित्सा और कानूनी हस्तक्षेप जरूरी होता है।

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    दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बीच व्यापक समीक्षा के बाद, उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस द्वारा थानों की एक समेकित सूची प्रस्तुत करने के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें उनसे संबंधित नामित अस्पताल और वैकल्पिक अस्पताल शामिल थे। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा-कानूनी मामलों के प्रबंधन में मौजूदा जरूरतों और चुनौतियों को हल करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्ताव तैयार किया।

    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एक समिति का गठन

    इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य थानों और अस्पतालों के बीच संबंध को देखना और उसकी सिफारिश करना था। इसका उद्देश्य पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में होने वाली देरी को खत्म करना और पीड़ितों की एमएलसी को सुविधाजनक बनाना था।

    विधि विभाग द्वारा पुनर्वितरण की रूपरेखा वाली मसौदा

    इसके बाद दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के परामर्श से गृह विभाग ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता को जांची गई। उसके बाद दिल्ली सरकार के विधि विभाग द्वारा पुनर्वितरण की रूपरेखा वाली मसौदा अधिसूचना की समीक्षा की गई और इसमें कानूनी प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया गया।

    यह एमएलसी के प्रबंधन और पोस्टमार्टम करने के लिए थानों को अस्पतालों के साथ बेहतर ढंग काम करने में मदद करेगा। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधों और दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिले और एमएलसी प्रक्रिया तुरंत और सही तरह से की जाएं, जिससे प्रक्रिया में लगने वाली देरी को कम किया जा सकेगा।