रिश्वत लेने के आरोप में फंसे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को मिली जमानत, कोर्ट ने दीं सख्त हिदायतें...
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वतखोरी के आरोपी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने आरोपी को गवाहों को धमकाने से मना किया और जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। विजिलेंस टीम ने अशोक कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वह फरार हो गया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में फंसे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश डा. रुचि अग्रवाल असरानी की अदालत ने आरोपित को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानती पर अग्रिम जमानत दे दी।
गवाह को धमकाने या संपर्क करने से मना किया
कोर्ट ने कहा कि आरोपित को पुलिस हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और वह अग्रिम जमानत का हकदार है।
अदालत ने आरोपित को रिहा करते हुए कड़ी शर्तें भी लगाईं। अदालत ने कहा कि आरोपित को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और घटना के दिन की वर्दी जांच अधिकारी को सौंपनी होगी। अदालत ने आरोपित को जमानत के दौरान किसी भी गवाह को धमकाने या संपर्क करने से मना किया गया है।
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कोर्ट को देनी होगी इन सब बातों में सूचना
इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और पता बदलने पर जांच अधिकारी व कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि देश छोड़ने से पहले अदालत को सूचना देनी होगी।
शिकायतकर्ता चंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि आरोपित हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने संपत्ति से पेड़ हटवाने की एवज में 20 हजार की रिश्वत मांगी थी।
शिकायत दर्ज होने के बाद विजिलेंस टीम ने आरोपित के खिलाफ ट्रैप आपरेशन चलाया लेकिन वह मौके से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया।
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