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    दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में अगले महीने शुरू हो सकती है ओपीडी

    By Mangal YadavEdited By:
    Updated: Wed, 16 Dec 2020 02:11 PM (IST)

    लोकनायक अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 9000 मरीज देखे जाते हैं लेकिन पिछले करीब नौ माह से कोविड अस्पताल होने के कारण लोकनायक में गैर कोविड मरीजों का इ ...और पढ़ें

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    दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की फाइल फोटो

    नई दिल्ली [राहुल चौहान]। लोकनायक अस्पताल में अब कोरोना के मरीज कम होने लगे हैं। मरीजों के घटते दबाव के बाद अब अस्पताल प्रबंधन जनवरी 2021 से ओपीडी सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है। प्रबंधन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा जिससे अस्पताल में कोविड के अलावा अन्य मरीजों का भी इलाज शुरू किया जा सके।

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    उल्लेखनीय है कि लोकनायक अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 9000 मरीज देखे जाते हैं, लेकिन पिछले करीब नौ माह से कोविड अस्पताल होने के कारण लोकनायक में गैर कोविड मरीजों का इलाज बंद है। इससे अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। अगर लोकनायक अस्पताल में फिलहाल भर्ती मरीजों की बात करें तो मंगलवार इनकी संख्या 221 है। इनमें से 188 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। साथ ही मंगलवार को 9 मरीज भर्ती हुए और 20 मरीजों को छुट्टी मिली।

    2010 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में अब 1781 बेड खाली

    इससे पहले जब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तब प्रतिदिन 60 से 80 मरीज अस्पताल में प्रतिदिन भर्ती हो रहे थे, जिनकी संख्या अब घटकर 10 से 12 ही रह गई है। इसी के आधार पर अस्पताल प्रबंधन ओपीडी सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है। वहीं, 2010 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में अब 1781 बेड खाली हैं। जब कोरोना का संक्रमण चरम पर था तो अस्पताल के ज्यादातर बेड भर गए थे। साथ ही अस्पताल में मरीजों का दबाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा था।

    हाई कोर्ट ने नर्स यूनियन की हड़ताल पर लगाई रोक

    वहीं, एम्स की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नर्स एसोसिएशन की हड़ताल पर रोक लगा दी है। नर्स एसोसिएशन सोमवार को दोपहर बाद हड़ताल पर चली गई थी। मंगलवार को एम्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कोरोना महामारी के समय में इस तरह से हड़ताल पर चले जाना जनता के हित में नहीं है। इसलिए हड़ताल पर रोक लगाई जाए। इस याचिका पर न्यायमूर्ति नवीन चावला ने हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश दिया और एसोसिएशन को नोटिस जारी कर सुनवाई जनवरी 2021 के लिए टाल दी।

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