कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी को तलाक की मंजूरी किस आधार पर दी?
दिल्ली की पटियाला हाउस की पारिवारिक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन (Cricketer Shikhar Dhawan) को उनकी अलग पत्नी आयशा मुखर्जी से मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी। न्यायाधीश हरीश कुमार ने धवन द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वह खुद का बचाव करने में विफल रही।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस की पारिवारिक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन (Cricketer Shikhar Dhawan) को उनकी अलग पत्नी आयशा मुखर्जी से मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी।
न्यायाधीश हरीश कुमार ने धवन द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वह खुद का बचाव करने में विफल रही। अदालत ने माना कि आयशा ने धवन को अपने इकलौते बेटे से वर्षों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा दी।
शिखर धवन को दिया ये अधिकार
अदालत ने बेटे की स्थायी कस्टडी पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करते हुए धवन को भारत और आस्ट्रेलिया में उचित अवधि के लिए मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया।
धवन द्वारा आयशा पर आस्ट्रेलिया में अपने पैसे से खरीदी गई तीन संपत्तियों में से 99 प्रतिशत का मालिक बनाने के लिए मजबूर करने के तथ्य को अदालत ने स्वीकार कर लिया। भरण-पोषण के भुगतान के लिए जानबूझकर क्रिकेट बोर्ड के विभिन्न अधिकारियों और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल, IPL) की टीम के मालिकों और साथी क्रिकेटरों को आयशा के तर्क को भी अदालत ने ठुकरा दिया।
ये भी पढ़ें- ED के लिए आबकारी नीति घोटाला मामले में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं संजय सिंह, करोड़ों के लेन-देन का आरोप
अदालत ने माना कि धवन पर दबाव डालने, बदनाम करने और अपमानित करने के उद्देश्य से कई लोगों को मानहानिकारक संदेश भेजे थे। अदालत ने यह भी आरोप स्वीकार किया कि कोरोना महामारी से संक्रमित होने के बावजूद भी आयशा ने धवन से अपने बीमार पिता को अस्पताल ले जाने के लिए समय निकालने को लेकर झगड़ा किया था।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।