Delhi News: मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले कई प्राइवेट स्कूलों को नोटिस, इन विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द
दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी और व्यवसायीकरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 20 डमी स्कूलों की पहचान की गई है। सरकार ने निरीक्षण समितियों का गठन किया है जिन्होंने 600 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। निजी स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने सख्ती दिखाई है। 10 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। 20 डमी स्कूलों की पहचान की गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूलों के खिलाफ मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में निरीक्षण समितियां बनाने का आदेश जारी किया है। प्रत्येक समिति का नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के उप-जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कर रहे हैं।
इसमें जिला-जोन के शिक्षा उपनिदेशक, लेखा अधिकारी और सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल हैं। इन समितियों को दिल्ली के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों, खासकर उन स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं। 16 अप्रैल तक पूरी दिल्ली में 600 से अधिक निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है।
इन स्कूलों की होगी मान्यता रद्द
सरकार ने कहा है कि मनमाने ढंग से फीस बढ़ाकर मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनकी मान्यता रद्द करने या सरकार द्वारा प्रबंधन अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
साथ ही इन स्कूलों को मनमानी फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 24(3) के तहत 10 से अधिक स्कूलों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन स्कूलों पर कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कई विद्यालयों ने धारा 17(3) एवं 180(3) के अन्तर्गत अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट एवं फीस विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जा रही है।
डमी स्कूलिंग के मामलों में भी खुलासा
निदेशालय को कुछ स्कूलों में डमी स्कूलिंग (नाममात्र नामांकन) की शिकायतें भी मिली हैं। निरीक्षण के दौरान ऐसे 20 स्कूलों की पहचान की गई है और उनके खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
डीपीएस द्वारका मामले में हाईकोर्ट की सख्ती
सरकार ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीपीएस द्वारका को छात्रों के साथ "अपमानजनक व्यवहार" के लिए फटकार लगाई थी और छात्रों को पुस्तकालय में बंद करने जैसी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था, जो निदेशालय द्वारा पहले ही जारी किए गए आदेशों के अनुरूप था।
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