Delhi High Court : अंग्रेजी के साथ ही अन्य भाषाओं में भी क्लैट परीक्षा कराने का NLU को निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने NLU कंसोर्टियम को क्लैट परीक्षा अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में कराने के लिए ठोस निर्णय लेने का निर्देश दिया है ताकि भाषा की वजह से छात्र वंचित न रहे। अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई काेर्ट ने National Law Universities (NLU) के संघ को Common Law Admission Test (CLAT) को अंग्रेजी के साथ ही अन्य भाषाओं में कराने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया(
जिससे कोई भी छात्र भाषा की बाधा के कारण वंचित न रहे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि उम्मीद है कि अगली तिथि तक इस याचिका के संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।
कोर्ट ने NLU को आठ सप्ताह का दिया समय
अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई में यह कहा। याचिका में क्लैट परीक्षा न केवल अंग्रेजी में बल्कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाए।
एनएलयू कंर्साेटियम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि एक उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की हैं, हालांकि, जनहित याचिका में की गई प्रार्थना के संबंध में मामला अभी भी विचाराधीन है।
अधिवक्ता ने मामले पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ और समय मांगा गया। इस पर पीठ ने एनएलयू कंर्साेटियम को आठ सप्ताह का समय दिया। मामले में आगे की सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
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