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    Delhi Pollution: NGT ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- प्रदूषण से निपटने की इच्छाशक्ति नहीं, कहां है सुधार?

    By Vineet TripathiEdited By: Geetarjun
    Updated: Mon, 20 Nov 2023 10:00 PM (IST)

    राष्ट्रीय राजधानी से लेकर एनसीआर तक लगातार बेहद खराब स्थिति में चल रही हवा की गुणवत्ता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता (Air Quality) में सुधार करने के लिए इच्छाशक्ति न होने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपकी टीमें क्या कर रही हैं आखिर सुधार कहां है?

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    NGT ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- प्रदूषण से निपटने की इच्छाशक्ति नहीं, कहां है सुधार?

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर एनसीआर तक लगातार बेहद खराब स्थिति में चल रही हवा की गुणवत्ता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता (Air Quality) में सुधार करने के लिए इच्छाशक्ति न होने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपकी टीमें क्या कर रही हैं, आखिर सुधार कहां है? एनजीटी ने कहा कि सरकार पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उचित प्रयास नहीं करने का आरोप है।

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    एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्वत, न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल व पर्यावरण सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि कोई उचित प्रयास देखने को नहीं मिल रहा है और प्रशासन विफल हो गया है। एनजीटी ने उक्त टिप्पणी करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) सहित अधिकारियों को नई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

    नहीं उठाए गए कोई प्रभावी कदम

    सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सीपीसीबी, डीपीसीसी और एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट पर सवाल उठाया। एनजीटी ने कहा कि पूर्व के आदेश के बावजूद भी वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

    एनजीटी ने अधिकारियों से रिपोर्ट में ये पूछा

    एनजीटी ने अधिकारियों को अगली रिपोर्ट में यह बताने को कहा कि निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने समेत अन्य पहलुओं पर क्या कार्रवाई की गई? एनजीटी ने उक्त आदेश दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने के मुद्दे का आठ नवंबर को स्वत: संज्ञान लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।

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    बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया था।