Delhi के इस इलाके में अवैध भूजल दोहन पर NGT सख्त, मुख्य सचिव को जांच का आदेश
मयूर विहार में अनधिकृत भूजल दोहन पर कार्रवाई न होने से नाराज एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए। एनजीटी ने पाया कि अधिकारी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में उदासीन हैं। दिल्ली जल बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाली। अब मुख्य सचिव को अवैध बोरवेल बंद करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: मयूर विहार क्षेत्र में अवैध भूजल दोहन के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिकारियों की उदासीनता को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) का बयान रिकार्ड पर लिया।
दिल्ली जल बोर्ड और सीपीसीबी ने एक दूसरे पर टाली जिम्मेदारी
इसमें DJB ने कहा कि कार्रवाई करना जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने कहा कि अधिकारियों से जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
इस पर पीठ ने कहा कि कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) की ओर से कोई जवाब और प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। कोई भी भूजल के अवैध दोहन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर गंभीर नहीं है।
NGT ने DDA को भी जारी किया नोटिस, 10 सितंबर को सुनवाई
पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मामले की जांच करने और संबंधित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से संचालित बोरवेल से अवैध भूजल दोहन को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।
एनजीटी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को भी मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में आगे की सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
नोएडा लिंक रोड से सटे यमुना नदी के किनारे पर हो रहा जल दोहन
एनजीटी ने यह आदेश मयूर विहार में नोएडा लिंक रोड से सटे यमुना नदी के किनारे बोरवेल से भूजल के अवैध दोहन के अलावा भूजल को निकालने वाले टैंकरों के नेटवर्क के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पूर्व में NGT ने अधिकारियों को मामले में उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस दिशा में कोई कदम ही नहीं उठाया गया।
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