पंचशील एन्क्लेव के पास लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति, HC ने दिए नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने पंचशील एन्क्लेव में यातायात उल्लंघन की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह निर्देश रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर आया है जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन से दुर्घटनाओं का खतरा बताया गया था। अदालत ने सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। पंचशील एन्क्लेव के प्रमुख चौराहों पर यातायात उल्लंघन की समस्या से आने वाले दिनों में स्थानीय नागरिकों को राहत मिल सकती है। गलत दिशा में वाहन चलाने वालों से लेकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, बल्कि प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का भी आदेश दिया है।
मामले से जुड़ी याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने निर्देश दिया कि प्रमुख चौराहों पर तत्काल अतिरिक्त यातायात पुलिस तैनात किया जाएं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाएं।
इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग और सिरी फोर्ट रोड के चौराहों पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस तैनात करने का निर्देश दिया। अदालत ने साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही यातायात पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में की गई कार्रवाई पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश। मामले में आगे की सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
अदालत ने उक्त निर्देश पंचशील एन्क्लेव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर दिया। एसोसिएशन ने याचिका में कहा कि जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग और सिरी फोर्ट रोड पर बड़े पैमाने पर गलत दिशा में वाहन चलाकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं और आम नागरिकों के लिए खतरा बना हुआ है। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में मांग की गई कि अरुण जेटली पार्क, इंडियन आयल पेट्रोल पंप और पंचशील एन्क्लेव गेट नंबर-तीन के पास भी यातायात पुलिस तैनात करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि आशंका है कि बड़े पैमाने पर यातायात नियमों की अवहेलना के कारण कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका में दिए गए बिंदुओं पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए।
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