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    'बच्चे को दिखाता है मोबाइल फोन और...', पिता के विजिटिंग राइट्स पर रोक लगाने के लिए अदालत पहुंची मां

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:28 PM (IST)

    तीस हजारी कोर्ट ने पिता के साथ बच्चे की मुलाकात पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि बच्चे को पिता से मिलने से रोकना उचित नहीं है क्योंकि तस्वीरों में वे सहज दिख रहे हैं। अदालत ने कहा कि बच्चे के साथ पिता के व्यवहार पर रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

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    बच्चे से पिता की मुलाकात पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अपने बच्चे से मुलाकात से पिता को रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

    कोर्ट ने कहा कि बच्चे से मिलने के पिता के अधिकार पर इस स्तर पर रोक नहीं लगाई जा सकती। विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने मां की ओर से रोक लगाने के लिए दिए गए कारण को केवल अंदेशा बताते हुए कहा कि तस्वीरों में बच्चा और पिता खुश और सहज दिखाई दे रहे हैं।

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    अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर पिता से मुलाकात का अधिकार छीनना न्यायोचित नहीं है। हालांकि अदालत ने बच्चे की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया कि मुलाकात केवल कोर्ट में बच्चों के कक्ष में ही होगी और बच्चे को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    अदालत ने बच्चों के कक्ष के प्रभारी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि पिता मुलाकात के दौरान बच्चे को बाहर न ले जा सकें। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट पहले ही इस मामले में बच्चों के कक्ष के प्रभारी से पिता के व्यवहार की रिपोर्ट तलब कर चुका है।

    इस रिपोर्ट को पेश करने के साथ ही अगली सुनवाई  31 अक्टूबर तय की गई है, इसलिए अदालत ने कहा कि रिपोर्ट आने से पहले ही मुलाकात पर रोक लगाना उचित नहीं होगा।

    अपीलकर्ता मां ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। अपीलकर्ता का कहना था कि 22 सितंबर के आदेश में पिता को मुलाकात से रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया।

    मां ने आरोप लगाया कि पिता मुलाकात के दौरान बच्चे को मोबाइल दिखाता है, जिससे उनके दिव्यांग बच्चे की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। मां ने ये भी आशंका जताई थी कि पिता बच्चे को लेकर फरार हो सकता है।

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