दिल्ली में चल रहे स्पा सेंटरों को लेकर बड़ा फैसला, लाइसेंस नीति में संशोधन का प्रस्ताव एमसीडी में पास
दिल्ली में अब रिहायशी इलाकों में स्पा सेंटर नहीं खुलेंगे। भाजपा की निगम सरकार ने लाइसेंस नीति में संशोधन किया है जिसके अनुसार स्पा सेंटर केवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसे व्यावसायिक स्थानों पर ही चलाए जा सकेंगे। रिहायशी क्षेत्रों में स्पा सेंटर के नाम पर अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। निगम आयुक्त को अब इस नीति में संशोधन का प्रस्ताव लाना होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में स्पा सेंटर चलाने को लेकर भाजपा सरकार सख्त हो गई है। भाजपा की निगम सरकार ने निजी प्रस्ताव पारित कर रिहायशी इलाकों में स्पा सेंटर चलाने को लेकर निति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार केवल नई नीतियों में केवल लोकल शाॅपिंग कांप्लेक्स और माॅल जैसे ही व्यावसायिक स्थानों पर स्पा सेंटर चलाने की अनुमति होगी।
हालांकि सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद अभी इसे लागू करने के लिए निगम की नीति में संशोधन का प्रस्ताव अब निगमायुक्त को लाना होगा। इसके बाद नीति को पारित करने किए जाने के साथ ही नए नियम लागू हो जाएंगे।
निगम सदन में अमर काॅलोनी वार्ड से पार्षद शरद कपूर प्रस्तावित और योगेश वर्मा द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में कहा गया है कि निगम की हेल्थ लाइसेंस नीति के अनुसार व्यावसायिक सड़को, भू-मिश्रित सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में यह लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है।
ऐसे में जिन रिहायशी इलाकों में सड़के व्यावसायिक हैं, उनमें बड़ी संख्या में स्पा सेंटर खोले जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में स्पा सेंटर खुलने से आस-पास के माहौल पर बुरा असर पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए स्पा सेंटर के लाइसेंस को लेकर नीति में संशोधन किया जाए।
स्पा सेंटरों में होता है देह व्यापार, नहीं होता नियमों का पालन
ऐसा नहीं है कि स्पा सेंटर को लेकर नियम नहीं है। नियम है लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। नियमानुसार सुबह 9 से रात नौ बजे तक ही स्पा सेंटर को चलाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली के विभिन्न इलाकों में देर रात तक यह स्पा सेंटर संचालित होते हैं।
इतना ही नहीं क्रॉस जेंडर (यानि महिला द्वारा पुरुष) की मसाज या पुरुष द्वारा महिला की मसाज प्रतिबंधित है। बावजूद इसके ज्यादातर स्पा सेंटर में प्रशासन की मिलीभगत से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कई स्पा सेंटरों में देह व्यापार के मामले में भी सामने आ चुके हैं।
रिहायशी इलाकों में स्पा सेंटर को लेकर काफी पार्षदों की शिकायतें आ रही है लोग परेशान है क्योंकि स्पा सेंटर के नाम पर अवैध कार्य भी हो रहे हैं। इससे रिहायशी इलाके में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। हम चाहते हैं कि नीति में संशोधन हो और केवल व्यावसायिक शापिंग कांप्लेक्स और माल में ही स्पा सेंटर चलाने की अनुमति हो।
- मनीष चड्ढा, चेयरमैन , चिकित्सा सहायता एवं जनस्वास्थ समिति, एमसीडी
क्या हैं स्पा सेंटर चलाने के नियम, जिनका नहीं होता पालन
- स्पा सेंटर में मसाज करने वाले महिला या पुरुष कर्मियों के पास फिजियोथेरेपी या एक्युप्रेशर में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
- स्पा सेंटर किसी भी ऐसी इमारत में संचालित नहीं हो सकता, जिसका रिहायशी उपयोग हो रहा हो।
- महिला और पुरुष कर्मियों के लिए अलग-अलग बाथरूम की व्यवस्था हो।
- स्पा सेंटर में सीसीटीवी लगे होने चाहिए और तीन माह तक उसकी रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
- क्रॉस जेंडर मसाज नहीं होगी।
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