Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में चार आरोपितों की हिरासत बढ़ी, दो को मिल चुकी है जमानत

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 05:01 PM (IST)

    पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाई। न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश दिया। नीलम आजाद और महेश कुमावत को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई को मामले में एक पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था।

    Hero Image
    इस तरह संसद भवन में छोड़ा गया था कलर स्मोक।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संसद सुरक्षा चूक के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल धनराज और सागर शर्मा की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।

    इसी मामले से जुड़े अन्य आरोपित नीलम आजाद और महेश कुमावत को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

    सोमवार को मामले की सुनवाई सभी आरोपित अदालत में पेश हुए थे। दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

    गौरतलब है कि सभी छह आरोपितों ने संसद पर हमले की बरसी पर संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।

    दो आरोपित लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए थे और कलर स्मोक छोड़ते हुए नारेबाजी की थी। इसी तरह संसद के बाहर भी कलर स्मोक छोड़कर नारेबाजी की गई थी।

    यह भी पढ़ें- अगर सतर्क होते तो ऐसे हालात नहीं बनते... तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को लगाई फटकार

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    comedy show banner
    comedy show banner