Delhi News: पत्नी की हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
साकेत कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी सतेंद्र पाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि सतेंद्र ने अपनी पत्नी विमलेश की गला घोंटकर हत्या की थी। अदालत ने आत्महत्या की दलील को खारिज कर दिया क्योंकि घटनास्थल पर चूड़ियां टूटी हुई थीं और शरीर पर चोट के निशान थे।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपित सतेंद्र पाल सिहं को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपित सतेंद्र पाल सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए छह जून को सजा सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि सतेंद्र पाल सिंह ने सात जून, 2013 को अपनी 35 वर्षीय पत्नी विमलेश की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। 87 पन्नों के सजा आदेश में अदालत ने आरोपित की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उसकी पत्नी ने मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या की थी। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से जुटाए साक्ष्य में मृतका के शव के पास चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे, साथ ही उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे।
सतेंद्र पाल सिंह के अपनी पत्नी के साथ थे तनावपूर्ण संबंध
अदालत ने कहा कि सतेंद्र पाल सिंह के अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और उसे आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ देखा गया था। सतेंद्र पाल सिंह ने अपने बयान में केवल इतना कहा है कि यह आत्महत्या का मामला है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और घटना स्थल की तस्वीरों से मेल नहीं खाता था।
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