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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 20, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

2700 करोड़ की धोखाधड़ी... एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज, ये है पूरा मामला

Published: Wed, 20 Aug 2025 01:09 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम की जमानत ...और पढ़ें

2700 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज।
2700 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज।

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने एमटेक चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज की
  2. 2700 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी का मामला
  3. ईडी ने 5,600 करोड़ की संपत्ति जब्त की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। धाम को ईडी ने जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया था और सितंबर में आरोपपत्र दाखिल किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था।

ईडी ने अब तक एमटेक समूह की कंपनियों व धाम से जुड़े 5,600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें राजस्थान व पंजाब की 145 एकड़ जमीन, दिल्ली-एनसीआर की संपत्तियां और 112 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि शामिल है।

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जांच में सामने आया है कि आईडीबीआई बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र सहित कई बैंकों से लिए गए ऋणों को गलत तरीके से डायवर्ट किया गया, जिससे बैंकों को 80 प्रतिशत से अधिक का घाटा उठाना पड़ा।

ईडी का आरोप है कि कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी संपत्तियां और निवेश दिखाए गए।