2700 करोड़ की धोखाधड़ी... एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन की जमानत याचिका खारिज, ये है पूरा मामला
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने धाम को जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि बैंकों से लिए गए ऋणों को गलत तरीके से दूसरी जगह भेजा गया जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अरविंद धाम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। धाम को ईडी ने जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया था और सितंबर में आरोपपत्र दाखिल किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था।
ईडी ने अब तक एमटेक समूह की कंपनियों व धाम से जुड़े 5,600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें राजस्थान व पंजाब की 145 एकड़ जमीन, दिल्ली-एनसीआर की संपत्तियां और 112 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि शामिल है।
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जांच में सामने आया है कि आईडीबीआई बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र सहित कई बैंकों से लिए गए ऋणों को गलत तरीके से डायवर्ट किया गया, जिससे बैंकों को 80 प्रतिशत से अधिक का घाटा उठाना पड़ा।
ईडी का आरोप है कि कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी संपत्तियां और निवेश दिखाए गए।
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