दिल्ली सड़कों पर हर छह महीने में होगी पेड़ों की छंटाई, सेंट्रल वर्ज पर पेड़ की ऊंचाई रहेगी पांच मीटर
दिल्ली में सड़कों पर पेड़ों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने नई एसओपी जारी की है। इसके तहत हर छह महीने में पेड़ों की छंटाई होगी और सूखे पेड़ों को हटाया जाएगा। सेंट्रल वर्ज पर पेड़ों की ऊंचाई पांच मीटर तक ही रखी जाएगी। हरित क्षेत्र के रखरखाव के लिए उचित संख्या में माली तैनात किए जाएंगे और कर्मचारियों के लिए वर्दी अनिवार्य होगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछले महीने कालकाजी में जलभराव के दौरान सड़क पर चल रहे वाहनों पर एक विशाल नीम का पेड़ गिर जाने से हुई मौत की घटना के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपनी सड़कों पर पेड़ों से जन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
मंगलवार को जारी निर्देशों के अनुसार अधिकारियों को हर छह महीने में सड़कों पर पेड़ों की छंटाई और सड़कों के सेंट्रल वर्ज से सूखे पेड़ों को हटाना सुनिश्चित करना होगा।
पीडब्ल्यूडी के आदेश में कहा गया है कि एसओपी का उद्देश्य नियमित रखरखाव और समय पर पौधारोपण के साथ साथ पौधों की बेहतर देखभाल के साथ साथ जन सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। सड़कों के सेंट्रल वर्ज पर पेड़ों के लिए निर्धारित ऊंचाई ही बनाए रखनी होगी।
शहर भर में सेंट्रल वर्ज पर पेड़ों की ऊंचाई पांच मीटर तक और हेजेज और झाड़ियों के लिए 1-1.2 मीटर तक की अनुमति है।
पिछले महीने दिल्ली के कालकाजी में जलभराव के दौरान सड़क पर चल रहे वाहनों पर एक विशाल नीम का पेड़ गिर जाने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी बेटी की हड्डी टूट गई।
इस सड़क का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास था। अधिकारियों ने बताया कि हरियाली रखरखाव योजनाओं में वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद सूखी और कमजाेर टहनियों या बिजली की लाइनों और स्ट्रीट लाइटों में बाधा डालने वाली टहनियों को हटाने का भी निर्देश दिया गया है।
पीडब्ल्यूडी की बागवानी शाखा को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज पर पेड़ों की शाखाओं, पौधों और झाड़ियों से ट्रैफिक लाइटों, सड़क के संकेतों, यू-टर्न आदि का दृश्य बाधित न हो और सेंट्रल वर्ज और फुटपाथों की उचित सफाई की जाए।
रखरखाव योजना में कहा गया है कि सेंट्रल वर्ज पर पेड़ों की ऊंचाई पांच मीटर रखी जानी है। हरित क्षेत्र के 2500 वर्ग मीटर पर कम से कम एक माली तैनात करना आवश्यक होगा।
सभी कर्मचारियों को प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित उचित वर्दी पहननी होगी, अन्यथा, सेवा प्रदाता पर प्रति कर्मचारी प्रति दिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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