TMC सांसद साकेत गोखले ने फिर दायर किया हलफनामा, राजनयिक लक्ष्मी पुरी ने किया है मानहानि का केस
तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले के माफीनामे पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को जवाब देने के लिए समय दिया है। अदालत ने नया हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। गोखले ने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें मानहानि के मामले में माफी मांगने और जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी व पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के खिलाफ अपमानजनक बयानों के लिए माफी मांगने को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद Saket Gokhale ने हलफनामा दाखिल किया।
इस हलफनामे का अवलोकन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को समय दिया है।
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ के समक्ष लक्ष्मी पुरी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने मनिंदर पाल सिंह ने कहा कि उन्हें हलफनामे की प्रति नहीं मिली है।
इसके साथ ही लक्ष्मी पुरी के वकील ने कहा कि हलफनामे को देखने और उसकी जांच के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर पीठ ने सुनवाई 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
आठ जुलाई को मामले में गोखले की लिखित माफी स्वीकार करने से अदालत ने इनकार कर दिया था। साथ ही गोखले को मामले में एक नया हलफनामा दायर करने को कहा गया था।
गोखले की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि एक नया हलफनामा दायर किया गया है। गोखले ने एक जुलाई 2024 के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है।
इसमें लक्ष्मी पुरी की मानहानि मामले में एकल पीठ ने साकेत गोखले को इंटरनेट मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आगे कोई सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। साथ ही गोखले को पुरी से माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था।
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