दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत, सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की होगी पुनर्नियुक्ति
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षा निदेशालय ने बड़ी राहत दी है। 11 मई से बिना काम के रहे शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति का अवसर मिला है। निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 1 जुलाई 2025 तक स्कूलों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। दुर्व्यवहार आदि के कारण हटाए गए शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को शिक्षा निदेशालय ने बड़ी राहत दी है। 11 मई से बिना काम के गुजारा कर रहें इन अतिथि शिक्षकों की शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में दोबारा पुनर्नियुक्ति की है।
निदेशालय ने सभी अतिथि शिक्षकों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एक जुलाई 2025 तक संबंधित स्कूलों में अनिवार्य तौर पर रिपोर्ट करने को कहा है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अतिथि शिक्षक एक जुलाई से तीन कार्यदिवस के अंदर स्कूल में रिपोर्ट नहीं करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह पुनर्नियुक्ति में रुचि नहीं रखता। ऐसी स्थिति में उसकी जगह किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।
निदेशालय ने कहा कि जो अतिथि शिक्षक दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता या बिना अनुमति के इस्तीफा देने जैसे कारणों से हटा दिए गए थे, उन पर यह पुनर्नियुक्ति आदेश लागू नहीं होगा।
ऑनलाइन माध्यम से ज्वाइनिंग की अनुमति
निदेशालय ने सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को आदेश दिया कि वे एक जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के बीच कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों के लिए आनलाइन अनुभव प्रमाणपत्र जारी करें। निदेशालय ने कहा कि जो महिला अतिथि शिक्षक गर्मियों की छुट्टी के दौरान मातृत्व अवकाश पर थीं, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से ज्वाइनिंग की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें छुट्टी की गणना में राहत नहीं मिलेगी।
पुराने अतिथि शिक्षकों को दोबारा शामिल किया जा रहा
निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों (11 मई से 30 जून 2025) में हटाए गए अतिथि शिक्षकों की जगह अब नियमित शिक्षकों की नियुक्ति या नए अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। फिर भी यदि किसी स्कूल में कोई शिक्षक का पद रिक्त है, तो इसके लिए पुराने अतिथि शिक्षकों को दोबारा शामिल किया जा रहा है।
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