हिंदू कॉलेज में ECA और खेल कोटे से दाखिलों पर उठा सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा सीटों का ब्योरा
दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू कॉलेज से 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में ईसीए और खेल कोटे के तहत आरक्षित सीटों की जानकारी मांगी है। कॉलेज को निर्देश दिया कि याचिका पर अंतिम निर्णय तक एक सीट सुरक्षित रखी जाए। याचिकाकर्ता ने कॉलेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया है जिसमें खेल कोटे में अन्य खेलों को शामिल न करने का मुद्दा भी शामिल है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू काॅलेज से 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में Extracurricular Activity (ECA) और खेल कोटे के तहत आरक्षित सीटों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने लाॅन टेनिस खिलाड़ी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
पीठ ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए काॅलेज प्रशासन को निर्देश दिया कि जब तक याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक 2025–26 सत्र के लिए कोटे के अंतर्गत एक सीट सुरक्षित रखी जाए।
याचिकाकर्ता रावत ने आरोप लगाया कि हिंदू काॅलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पांच प्रतिशत ईसीए व खेल कोटा का पालन नहीं किया है।
रावत की ओर से पेश अधिवक्ता जीतेंद्र गुप्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता सीबीएसई नेशनल्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और काॅलेज के प्रोस्पेक्टस में उल्लेखित खेल कोटे की नीति का पालन नहीं हो रहा है।
उन्होंने दलील दी कि काॅलेज में कुल सीटों के अनुपात में कम से कम 47 सीटें ईसीए और खेल कोटे के तहत आरक्षित की जानी चाहिए थीं, लेकिन सिर्फ 20 सीटें (10 ईसीए और 10 खेल) ही आरक्षित की गईं।
इसके अलावा, खेल कोटे में भी केवल तीन खेलों- बास्केटबाॅल, क्रिकेट और फुटबाॅल को ही शामिल किया गया है, जबकि लाॅन टेनिस जैसे अन्य खेलों की उपेक्षा की गई है।
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