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    ओवरएज वाहनों पर प्रतिबंध के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार, कहा- लोगों को असुविधा से बचाना है

    Updated: Sun, 06 Jul 2025 09:04 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ओवरएज वाहनों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वे न्यायालय से पूरे देश की तरह दिल्ली में भी समान नियम लागू करने का आग्रह करेंगे। सरकार ईंधन प्रतिबंध को अव्यावहारिक मानती है और दिल्लीवासियों को असुविधा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध के कारण सरकार यह कदम उठा रही है।

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    उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर प्रतिबंध के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा एलान करते हुए रविवार काे कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में ओवरएज (उम्र पूरी कर चुके) वाहनों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार उच्चतम न्यायालय से आग्रह करेगी कि वह मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए पूरे देश की तरह राजधानी में भी एक समान नियम लागू करने की अनुमति दें।

    वाहनों पर प्रतिबंध से संबंधित समस्याओं का समाधान

    पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) से मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को तत्काल स्थगित किये जाने का आग्रह किया था। सरकार ने कहा था कि सरकार तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर प्रतिबंध से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सभी संभव प्रयास करेगी।

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    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा को लिखे पत्र में कहा कि ईंधन पर प्रतिबंध व्यवहार्य नहीं है और तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता।

    दिल्लीवासियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े

    गुप्ता ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोगों की भावनाओं को रखेगी। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। जो मापदंड पूरे देश में लागू हैं, वही दिल्ली में भी लागू होने चाहिए। कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्लीवासियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2014 के आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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