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    Delhi Crime: सड़क हादसे में हुई मौत मामले में मृतक के परिजनों को मिलेगा करीब 17 लाख का मुआवजा

    Updated: Fri, 18 Jul 2025 03:19 PM (IST)

    दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 2016 में एक सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 16.70 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। हरियाणा रोडवेज की बस से उतरते समय हुए इस हादसे में चालक की लापरवाही पाई गई। मृतक की पत्नी को 50% मुआवजा मिलेगा जबकि बच्चों और माँ को 10-10% हिस्सा दिया जाएगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भुगतान करेगी।

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    बस के पहियों के नीचे आने से हुई थी मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने वर्ष 2016 में एक सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 16.70 लाख से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा हरियाणा रोडवेज की एक बस से उतरते समय हुआ था।

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    मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी अजय कुमार जैन ने मृतक सीता राम के परिजनों द्वारा दायर क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए चालक को लापरवाह और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का दोषी माना और कहा कि चालक की लापरवाही साबित हो चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता मुआवजे के हकदार हैं।

    ट्रिब्यूनल ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर माना कि मृतक सीता राम जब बस से उतर रहा था, तभी बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे वह नीचे गिरकर बस के पहियों के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

    मुआवजे की राशि का भुगतान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करने का निर्देश दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा कि मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी, जबकि 10-10 प्रतिशत हिस्सा उनके बच्चों और मां को मिलेगा।

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