दिल्ली NCR में 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, CAQM के इन आंकड़ों ने चौंकाया
केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर बेहद कम कार्रवाई हुई है। दिल्ली में केवल 1% और अन्य राज्यों में इससे भी कम कार्रवाई दर्ज की गई है। आयोग ने ऐसे वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एनसीआर की हवा में जहर घोलने वाले उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर कार्रवाई के मामले में दिल्ली सहित एनसीआर के सभी शहरों में हीलाहवाली देखने को मिल रही है।
केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दो सालों के दौरान दिल्ली में उम्र पूरा कर चुके सिर्फ एक प्रतिशत वाहनों पर ही कार्रवाई हुई। एनसीआर के जिले इस मामले में और भी पिछड़े हुए हैं। यहां पुराने वाहनों पर 0.5 प्रतिशत भी कार्रवाई नहीं हुई है।
प्रदूषण में 42 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाहनों के धुएं की
विभिन्न अध्ययनों के मुताबिक राजधानी के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत या इससे ज्यादा भी हो सकती है।
विशेषज्ञों के मुताबिक आम वाहनों की तुलना में समयावधि पूरा कर चुके वाहनों से और ज्यादा प्रदूषण होता है। इसीलिए समयावधि पूरा कर चुके वाहनों के संचालन पर रोकथाम जरूरी है।
मालूम हो कि दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए दस साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की समयावधि तय की गई है।
दिल्ली | 22,397 |
हरियाणा | 220 |
उत्तर प्रदेश | 3,058 |
राजस्थान | 389 |
सीएक्यूएम के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 व 2024 में दिल्ली में सिर्फ एक प्रतिशत पुराने वाहनों पर ही कार्रवाई की जा सकी है।
जबकि हरियाणा के एनसीआर जिलों में केवल 0.15 पतिशत पुराने वाहनों पर ही कार्रवाई की गई।
वहीं उत्तर प्रदेश में 0.4 प्रतिशत और राजस्थान में आने वाले एनसीआर के जिलों में 0.24 प्रतिशत वाहनों पर ही कार्रवाई की गई।
दिल्ली | 39,273 |
हरियाणा | 4,021 |
उत्तर प्रदेश | 1,934 |
राजस्थान | 1,107 |
यानी एनसीआर राज्यों में से कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर आधा प्रतिशत वाहनों पर भी कार्रवाई की गई हो।
पुराने वाहनों पर कार्रवाई में सुस्ती का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 2023 में हरियाणा के एनसीआर जिलों में सिर्फ 220 वाहनों पर कार्रवाई हुई।
दिल्ली | 61,14,728 |
हरियाणा | 27,50,152 |
उत्तर प्रदेश | 12,69,598 |
राजस्थान | 6,20,962 |
सीएक्यूएम ने दिए ऐसे वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश
सीएक्यूएम ने ऐसे वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में जारी अपने आदेश में आयोग ने दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर विशेष एएनपीआर कैमरे लगाने को कहा है।
दिल्ली में ऐसे कैमरे लगाने की समय सीमा जून 2025 तय की गई है। यानी एक जुलाई से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
जबकि, दिल्ली से सटे पांच एनसीआर जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में अक्टूबर 2025 तक ऐसे कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी इन जिलों में भी एक नवंबर से ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
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