Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    National Herald Case: ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का फैसला टला, सोनिया-राहुल समेत कई को बनाया था आरोपी

    Updated: Tue, 29 Jul 2025 11:58 AM (IST)

    नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का फैसला टल गया है। कोर्ट अब इस मामले पर सात और आठ अगस्त को सुनवाई करेगा। ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। आरोप है कि इन नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हड़प लिया।

    Hero Image
    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का फैसला टला।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का फैसला टल गया। कोर्ट अब इस मामले में सात और आठ अगस्त को सुनवाई करेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि ईडी ने आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य को आरोपी बनाया है।

    इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 15 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, और निजी कंपनियां यंग इंडियन व डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है।

    ईडी का आरोप है कि इन नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को धोखाधड़ी के जरिये हड़प लिया।

    यह भी पढ़ें- पुलिस में भ्रष्टाचार से समाज में बढ़ती है अन्याय की धारणा, रिश्वत लेने के आरोपित हवलदार को जमानत से इनकार

    ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए इसे आपराधिक साजिश बताया है।

    वहीं, जांच एजेंसी का दावा है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज के जरिए भी वित्तीय लेनदेन का जटिल ताना-बाना बनाया गया ताकि अवैध रूप से संपत्तियों का नियंत्रण हासिल किया जा सके।