मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के दोषी ने मांगी जांच रिपोर्ट, हाई कोर्ट में दायर की चुनौती याचिका
2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में एक दोषी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र औ ...और पढ़ें

नई दिल्ली, सुशील गंभीर। 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में एक दोषी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट मांगी है। दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, जिसे मौत की सजा हो चुकी है, ने आंध्र प्रदेश सरकार से इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) समूह की कथित रूप से विस्फोटों में शामिल होने की जांच की मांग की है।
मुंबई के पश्चिमी लाइन के लोकल ट्रेन में हुआ था आरडीएक्स बलास्ट
11 जुलाई, 2006 को सात आरडीएक्स विस्फोट मुंबई में पश्चिमी लाइन लोकल ट्रेनों में किए गए थे। इनमें 189 लोग मारे गए और 829 घायल हुए थे। सिद्दीकी ने दावा किया है कि मामले में उसे झूठा फंसाया गया था और यह उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उसके वकील ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष तर्क दिया कि 2019 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिसमें कहा गया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जानकारी प्रदान की जा सकती है।
कोर्ट ने सुनवाई 13 जनवरी 2021 के लिए टाल दी
हालांकि केंद्र की तरफ से इस दलील का विरोध करते हुए कहा गया कि मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इस पर पीठ ने अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश दायर करने का निर्देश देकर सुनवाई 13 जनवरी 2021 के लिए टाल दी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।