परिवार से फोन पर नियमित बात करना चाहता है Tahawwur Rana, हाई कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब
पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपित तहव्वुर राणा की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है जिसमें राणा ने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी है। अदालत ने राणा को बिस्तर और गद्दा देने की अनुमति दी है जबकि एनआईए ने स्वास्थ्य सेवाओं का आश्वासन दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा है।
तहव्वुर राणा ने अदालत से अनुरोध किया है कि उसे स्वजन के साथ नियमित रूप से फोन पर बातचीत करने की अनुमति दी जाए।
विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मंगलवार को इस मामले की इन-कैमरा सुनवाई करते हुए NIA को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी।
गद्दा-बिस्तर देने की याचिका मंजूर
इसी दौरान अदालत ने राणा की एक अन्य याचिका को स्वीकार करते हुए जेल में बिस्तर और गद्दा देने की अनुमति भी प्रदान की है।
हालांकि, जेल प्रशासन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जेल नियमों के तहत 65 वर्ष से कम उम्र के कैदियों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती है।
विशेष न्यायाधीश ने राणा की उम्र (64 वर्ष) और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए यह सुविधा देने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि मानवीय दृष्टिकोण से यह राहत देना उचित है।
NIA ने अदालत को सूचित किया कि तहव्वुर राणा का चिकित्सा विवरण पहले ही जेल प्रशासन को भेज दिया गया है, ताकि उसे जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
इससे पहले नौ जुलाई को अदालत ने राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। राणा इस समय दिल्ली की जेल में बंद है और उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है।
यह भी पढ़ें- AAP सरकार पर एक और घोटाले का आरोप, सीएम रेखा गुप्ता की शिफारिश पर एलजी का ACB को जांच का आदेश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।