एमसीडी ने तत्काल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया में किया बदलाव, गलत जानकारी देने पर कारोबार हाेगा सील
एमसीडी ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने के नियमों को सख्त कर दिया है। लाइसेंस डाउनलोड करने से पहले दस्तावेजों का अनुमोदन अनिवार्य है। गलत जानकारी देने पर एमसीडी कड़ी कार्रवाई करेगा जिसमें सीलिंग और जुर्माना शामिल हैं। गैर-अधिसूचित क्षेत्र में लाइसेंस अमान्य होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से लाइसेंस की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एमसीडी ने तत्काल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के नियम को सख्त किया है। अब लाइसेंस डाउनलोड करने से पहले सभी दस्तावेजों को अपलोड कर एमसीडी से उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
अगर किसी आवेदक द्वारा गलत जानकारी दी गई तो एमसीडी सख्त कार्रवाई करेगा, जिसमें व्यापारिक परिसर को सील करना, जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। एक अधिकारी के अनुसार, यह फैसला इस सुविधा के दुरुपयोग के मद्देनजर लिया गया है।
अधिसूचित क्षेत्र के लिए जारी लाइसेंस होगा अमान्य
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय के नए दिशानिर्देश के अनुसार यदि कोई आवेदक गैर अधिसूचित क्षेत्र में चल रहे व्यापार के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी कराता है, तो वह लाइसेंस शुरुआत से ही अमान्य माना जाएगा।
बिना दस्तावेज अपलोड किए लाइसेंस जारी होने की स्थिति में व्यापारी को त्रुटियों को सुधारने के लिए तुरंत नोटिस जारी किया जाएगा।
एमसीडी अधिकारी के अनुसार, निगम के पोर्टल पर निर्धारित स्वास्थ्य संबंधित व्यापारों के लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया इंटरनेट माध्यम से होगी।
खाने-पीने की दुकानें रिहायशी इलाकों में नहीं चल सकतीं
इसी तरह, आवेदक को पोर्टल पर लाइसेंस की स्थिति की जानकारी लेते रहनी होगी। यदि किसी त्रुटि के कारण कार्रवाई होती है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी।
एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि मास्टर प्लान में व्यावसायिक गतिविधियों की श्रेणियां स्पष्ट रूप से तय है। जैसे खाने-पीने की दुकानें रिहायशी इलाकों में नहीं चल सकतीं, लेकिन मिक्स्ड लैंड यूज क्षेत्रों में अनुमति है।
जिम ग्राउंड फ्लोर पर चलाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने व्यापारियों को आवेदन से पहले स्पष्टता हासिल करने की सलाह दी है।
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