केंद्र के नए कानून का मनीष सिसोदिया ने किया स्वागत, कहा- झूठे केस में गिरफ्तार करनेवालों को भी भेजा जाए जेल
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून का स्वागत किया है जिसके तहत आपराधिक मामले में 30 दिन जेल में रहने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि झूठे केस में जेल भेजने वाले अधिकारी एजेंसी और सरकार के मुखिया को भी सजा मिलनी चाहिए।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार द्वारा आपराधिक मामले में लगातार 30 दिन जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने को लेकर लाए जा रहे कानून का स्वागत करते हुए कई अहम सुझाव दिए हैं।
उन्होंने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को झूठे केस में जेल भेजा जाता है तो उसे जेल भेजने वाले अधिकारी, एजेंसी और सरकार के मुखिया को भी जेल भेजने का कानून में प्रावधान होना चाहिए। अफसर-मुखिया को उतने ही साल तक जेल में रखा जाना चाहिए, जितने साल की सजा का प्रावधान उस आरोप में है। यह कानून आम आदमी को झूठे केस में जेल भेजने पर भी लागू होना चाहिए, तभी निरंकुश सत्ता के दुरुपयोग पर पूरी तरह लगाम लगेगी।
बृहस्पतिवार को सिसोदिया ने कहा कि यह कानून अच्छा है। भ्रष्ट नेताओं में हमेशा यह डर बना रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने पर उनकी कुर्सी जा सकती है। आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। इसलिए वह इस तरह के किसी भी कदम का अच्छा ही मानेगी। लेकिन यह कानून अभी अधूरा है।
सिसोदिया ने कहा कि यदि यह कार्रवाई किसी राज्य सरकार की एजेंसी ने की, तो उस समय के मुख्यमंत्री और यदि केंद्र सरकार की एजेंसी ने की, तो उस समय के प्रधानमंत्री को भी उतने सालों के लिए जेल में डाला जाना चाहिए, जितने समय तक उन्होंने एक चुने हुए मुख्यमंत्री या मंत्री को झूठे आरोपों में जेल में रखा और उनका पद छीना। एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुने हुए नेताओं को फंसाने वालों को सजा मिलनी चाहिए।
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