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    कोर्ट की कार्यवाही में स्मोकिंग करते दिखा शख्स, अदालत में पेश होने का दिया आदेश; हैरान कर देगा पूरा मामला

    By Agency Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 27 Mar 2025 10:39 AM (IST)

    दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही चल रही थी। वह ...और पढ़ें

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    कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ पाया गया। फाइल फोटो

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का गंभीर उल्लंघन देखने को मिला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से चल रही कोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ पाया गया।

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    वहीं, कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?

    कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी

    जिला न्यायाधीश (पश्चिम) शिव कुमार ने 25 मार्च को आदेश दिया, 'आवेदक सुशील कुमार को अगली सुनवाई (एनडीओएच) पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोर्ट नोटिस जारी किया जाए।'

    शख्स ने कोर्ट के निर्देश को भी नहीं माना

    बताया गया कि जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त कोर्ट वसीयत के प्रोबेट से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। शुरुआत में सुशील कुमार वीसी के माध्यम से पेश होते समय मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। उन्हें फोन पर बात न करने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है। उन्होंने कोर्ट के निर्देश को नहीं माना। इसके बाद उनकी आवाज म्यूट कर दी गई।

    वहीं, जब अदालत ने उनके कदाचार के बारे में पूछताछ की, तो सुशील कुमार ने अदालत से माफी मांगी और उसने बुरे व्यवहार को दोबारा नहीं दोहराने का वादा किया।

    वकील भी अगली तारीख लेकर चले गए

    उधर, इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश लिखवाया। वहीं, इस स्तर पर अदालत के कर्मचारियों ने बताया कि जब अदालत आदेश लिख रही थी, तब सुशील कुमार वी.सी. पर धूम्रपान कर रहे थे। अदालत ने आवेदक सुशील कुमार से उनके बुरे व्यवहार के बारे में पूछा तो वे वी.सी. से चले गए, उनके वकील भी अगली तारीख लेकर अदालत से चले गए।

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    इसके बाद अदालत ने सुशील कुमार को 29 मार्च, 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अदालती कार्यवाही के दौरान धूम्रपान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?

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