'भोजपुरी अश्लीलता क्या है', हनी सिंह के गाने पर सुनवाई के दौरान HC ने वकील को लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक वकील को बहस के दौरान भोजपुरी अश्लीलता कहने के लिए फटकार लगाई और उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि हनी सिंह के नए गाने मैनियाक में महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में दर्शाया गया है और उन्हें गीत के बोल में संशोधन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सिंगर और रैपर हनी सिंह के नए गाने से जुड़ी याचिका पर जिरह के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा "भोजपुरी अश्लीलता" शब्द का इस्तेमाल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि भोजपुरी को कभी अश्लील न कहें, अश्लील तो अश्लील ही होता है।
"कल आप कहेंगे कि दिल्ली अश्लील है...''
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता से पूछा यह 'भोजपुरी अश्लीलता' क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता। पीठ ने कहा कि कल आप कहेंगे कि दिल्ली अश्लील है। अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सोशल पर लोकप्रिय हो रहा हनी सिंह का गाना
याचिका में दावा किया गया था कि हनी सिंह के ताजा गीत ''मैनियाक'' में महिलाओं को "यौन वस्तु" के रूप में दर्शाया गया है। अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह गाना सोशल पर लोकप्रिय हो रहा है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसके जवाब में पीठ ने कहा कि अगर वह गाने के बोलों से व्यथित हैं, तो उन्हें प्राथमिकी करानी चाहिए। अदालत ने कहा कि याचिका सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं आती है और वह इस पर विचार कर सकते। अदालत का रुख देखते हुए अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया।
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