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    Delhi Airport: एयरपोर्ट पर 30 लाख जापानी मुद्रा के साथ भारतीय शख्स गिरफ्तार

    सीआइएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक संदिग्ध शख्स विदेश यात्रा के लिए 14 दिसंबर को आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंचा था। चेकइन के बाद जब सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बल के जवानों ने उसके हैंड बैग को एक्स-रे मशीन से गुजारा तो उसमें नोटों की छवि देखी।

    By Mangal YadavEdited By: Updated: Tue, 15 Dec 2020 07:25 PM (IST)
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    बरामद जपानी मुद्रा का मूल्य भारतीय रुपये में है 21 लाख

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आइजीआइ एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने विदेशी मुद्रा की तस्करी के प्रयास में एक भारतीय शख्स को दबोचा है। उसके पास से 30 लाख जापानी येन (मुद्रा) बरामद किए गए हैं। इसकी कीमत भारतीय रुपये में है 21 लाख है। आगामी जांच के लिए आरोपित शख्स को एयरपोर्ट कस्टम के हवाले कर दिया गया है। कस्टम अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

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    सीआइएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक संदिग्ध शख्स विदेश यात्रा के लिए 14 दिसंबर को आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंचा था। चेकइन के बाद जब सिक्योरिटी होल्ड एरिया (एसएचए) में बल के जवानों ने उसके हैंड बैग को एक्स-रे मशीन से गुजारा तो उसमें नोटों की छवि देखी। जिसके बाद बैग की तलाशी लेने पर उससे 30 लाख जापानी येन बरामद हुए। जिसके बाद भारतीय शख्स अंसार अली को दबोच लिया गया। उसका एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ-1306 से टोक्यो के लिए टिकट बना हुआ था।

    पूछताछ करने पर उसके पास से ना तो विदेशी मुद्रा के संबंध में कोई वैध दस्तावेज मिले और ना ही वह उसके बारे में कोई सही जानकारी दे सका। जिसके बाद जवानों ने आगे की कार्रवाई के लिए यात्री को विदेशी मुद्रा के साथ कस्टम अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया।

    अगस्ता वेस्टलैंड में जारी गैर जमानती वारंट नहीं होगा रद

    वहीं, राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कारोबारी श्रवण गुप्ता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद करने से इन्कार कर दिया है। गुप्ता ने गैर जमानती वारंट रद कराने के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्होंने जमानत में सहयोग नहीं किया और इसलिए वारंट रद नहीं किया जा सकता।

    प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी अदालत को बताया गया कि गुप्ता को नौ बार समन भेजा गया है, लेकिन पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। गैर जमानती वारंट जारी के बाद भी उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। निदेशालय का आरोप है कि 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में गुप्ता ने पैसा बैंक खातों में पैसा घुमाकर मनी लांड्रिंग की है।

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