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    Delhi High Court: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका की गई बंद

    Updated: Mon, 12 May 2025 06:25 PM (IST)

    भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राय की ओर से महुआ मोइत्रा को लेकर अपमानजनक पोस्ट हटाने की जानकारी देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका बंद कर दी। कोर्ट ने कहा कि पोस्ट हटाने पर अब सुनवाई की आवश्यकता नहीं। मोइत्रा ने मानहानि का मुकदमा किया था।

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    अपमानजनक पोस्ट के विरुद्ध महुआ मोइत्रा की याचिका हाई कोर्ट ने की बंद।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अपमानजनक पोस्ट को लेकर दायर की गई तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद कर दी हैं।

    महुआ मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राय के खिलाफ दिल्ली हाई कोई में याचिका दायर की थी।

    इंटरनेट मीडिया से अपमानजनक पोस्ट हटा लिए जाने की सूचना पर हाई कोर्ट की ओर से याचिका बंद करने की कार्यवाही की गई है।

    निशिकांत दुबे और देहाद्राय ने पोस्ट हटा लेने की दी सूचना

    न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि दोनों प्रतिवादियों ने पोस्ट हटा लिए जाने की सूचना दी है, ऐसे में महुआ मोइत्रा के आवेदन पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है और इसका निपटारा किया जाता है।

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    सुनवाई के दौरान मौजूद रहे अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राय ने कहा कि वह अपने एक्स हैंडल से भी पोस्ट हटा लेंगे।

    पोस्ट में मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल में मामला दर्ज होने की बात थी 

    दुबे ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के सभी विदेशी खातों और खर्चों के बारे में लोकपाल के पास मामला दर्ज किया है और उन्हें इस बारे में हाल ही में एक पत्र मिला है।

    अंतरिम आवेदन में TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे और देहाद्राय को पोस्ट हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

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