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    Delhi News: संपत्तिकर बकायेदारों को LG का तोहफा; बकाया माफ करने के लिए लांच की 'समृद्धि' योजना

    By Nihal SinghEdited By: Pradeep Kumar Chauhan
    Updated: Tue, 25 Oct 2022 06:23 PM (IST)

    Delhi News राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की मौजूदगी में समृद्धि 2022-23 (दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर राजस्व का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि) योजना को लांच किया है।

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    Delhi News: 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस योजना को 31 मार्च तक के लिए लागू होगी।

    नई दिल्ली जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले अधिकृत और नियमित कालोनियों को बड़ा तोहफा मिला है। इन कालोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को छह और सात साल का बकाया संपत्तिकर जमा करने पर बीते 12 और 11 साल का बकाये के साथ जुर्माना आदि सब माफ हो जाएगा। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की मौजूदगी में (Samridhi 2022 -2023)  "समृद्धि 2022-23' (दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर राजस्व का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि) योजना को लांच किया है।

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    अनधिकृत कालोनियों में बसी हैं 80 प्रतिशत संपत्तियां

    खास बात यह है कि 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस योजना को 31 मार्च तक के लिए लागू किया जा रहा है। इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक एक अनुमान है कि दिल्ली में 50 लाख संपत्तियां हैं। इसमें से करीब 80 प्रतिशत संपत्तियां अनधिकृत कालोनियों में हैं। शेष 20 प्रतिशत यानि करीब दस लाख तक कालोनियां अधिकृत और नियमित कालोनियों में हैं। इन संपत्ति मालिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी निगम को करीब 10 लाख संपत्ति मालिकों से हर वर्ष करीब 2000 करोड़ रुपये का राजस्व संपत्तिकर से प्राप्त होता है।

    कैसे और किसको मिलेगा लाभ

    दिल्ली नगर निगम में वर्ष 2004 से यूनिट एरिया वैल्यू व्यवस्था लागू हुई थी। ऐसे में जिन संपत्ति मालिकों ने एक भी बार संपत्तिकर जमा नहीं किया है तो उनसे 2004 से लेकर वर्तमान वर्ष तक का बकाया और जुर्माना ब्याज समेत वसूलने का प्रविधान है। ऐसे में निगम ने अधिकृत और नियमित कालोनियों में रहने वाले रिहायशी संपत्तियों के मालिकों के लिए वन प्लस और फाइव (वर्तमान वर्ष और बीते पांच वर्ष) की सुविधा समृद्धि योजना में शामिल किया है।

    यानि इन संपत्ति मालिकों ने अगर एक भी बार संपत्तिकर जमा नहीं किया है तो मात्र छह वर्ष के संपत्तिकर की मूल राशि जमा करने वर्ष 12 वर्ष का बकाया और जुर्माना माफ हो जाएगा। इसी प्रकार इन्ही कालोनियों में व्यावासयिक संपत्ति मालिकों को वन प्लस सिक्स (वर्तमान और बीते छह वर्ष ) का बकाया संपत्तिकर की मूल राशि जमा करने पर 11 साल का बकाया संपत्तिकर और जुर्माना पूरी तरह माफ हो जाएगा।

    एक साल तक होगी जांच, फिर नहीं खुलेगी दोबारा फाइल

    एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक समृद्धि योजना का लाभ लेने वाले सभी कर दाताओं के जमा किए गए कर की जांच की जाएगी। अगर, इस दौरान निगम कीजांच में यह सामने आएगा कि किसी संपत्ति मालिक ने तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है या गलत जानकारी देकर कर जमा किया है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि निगम एक वर्ष में सभी लाभार्थियों की जांच सुनिश्चित करेगा। अगर, इसमें कोई व्यक्ति यह जाता है उसकी फाइल को आगे भविष्य में कभी नहीं खोला जाएगा। जिन्होंने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने का प्रयास किया है तो उनसे जुर्माना समेत संपत्तिकर वसूलने की सख्ती से प्रयास किए जाएंगे।

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    न्यायिक प्रक्रिया में लंबित व्यक्ति भी ले सकेंगे लाभ

    योजना के तहत चेंक बाउंस होने और अन्य तरह के न्यायिक मामलों में शामिल किया जाएगा जो संपत्ति कुर्क और अन्य विवादों को लेकर न्यायलय में लंबित हैं। ऐसे संपत्ति मालिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हालांकि इन संपत्ति मालिकों को अपना मामला न्यायालय से वापस लेना होगा या भविष्य वापस लेने का हलफनामा देना होगा।

    • यह दिल्ली वासियों के लिए दीपावली का तोहफा है। इससे आने वाले राजस्व से दिल्ली बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा। जिससे निगम अपनी कुशल सेवाएं नागरिकों को दे सकेगा। विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल, दिल्ली