Land for Job Scam में प्राथमिकी रद करने के लिए Lalu Yadav की याचिका पर जल्द सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार
जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की प्राथमिकी रद करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि सुनवाई की निर्धारित तिथि 12 अगस्त बहुत दूर नहीं है। लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपों पर बहस की तिथि तय करने के बाद याचिका दायर की थी। अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जमीन के बदले नौकरी मामले में प्राथमिकी करने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि 12 अगस्त को सुनवाई की निर्धारित तिथि बहुत लंबी नहीं है। बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
लालू यादव ने याचिका में दावा किया था कि ट्रायल कोर्ट ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों- पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, और बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आरोपों पर बहस 26 जुलाई से दो अगस्त तक तय की है।
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