लेबर कोर्ट ने निगम कर्मचारी पर लगाया 15 हजार रुपए का जुर्माना, कर रहा था ये बड़ा खेल
दिल्ली नगर निगम के एक कर्मचारी पर श्रम न्यायालय ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कर्मचारी ने एक ही भुगतान के लिए दो बार मुकदमा दायर कर सरकार को गुमराह करने की कोशिश की। निगम ने 2019 में 5.50 लाख का भुगतान किया था फिर भी 2023 में कर्मचारी ने झूठा हलफनामा दिया। अदालत ने तथ्यों को देखने के बाद जुर्माना लगाया।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। एक ही भुगतान के लिए दो बार मुकदमा दायर कर सरकार को गुमराह करने वाले दिल्ली नगर निगम के एक कर्मचारी पर श्रम न्यायालय ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम के सतर्कता विभाग ने इस मामले में कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू कर दी है।
निगम के सफाई विभाग के कर्मचारी जोगिंदर ने वर्ष 2019 में राउज एवेन्यू स्थित श्रम न्यायालय में भुगतान के लिए वाद दायर किया था। उस आधार पर निगम ने कर्मचारी को 5.50 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। इसके बाद इस कर्मचारी ने वर्ष 2023 में इस भुगतान के लिए फिर वाद दायर किया।
साथ ही हलफनामे में झूठा दावा किया कि उसे अब तक कोई भुगतान नहीं मिला है। नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि कर्मचारी को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही इसके साक्ष्य भी पेश किए गए।
निगम का आरोप है कि कर्मचारी ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर तथ्यों को छिपाया है। तथ्यों को देखने के बाद अदालत ने कर्मचारी पर गुमराह करने का जुर्माना लगाया है।
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