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    फिल्म दृश्यम-2 निर्माता कुमार मंगत पाठक को हाई कोर्ट से झटका, धोखाधड़ी के मामले में राहत से इनकार

    Updated: Thu, 07 Aug 2025 09:54 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दृश्यम-2 के निर्माता कुमार मंगत पाठक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। पाठक पर फिल्म के अधिकारों के सौदे में धोखाधड़ी का आरोप है जिसमें एक व्यवसायी को 4.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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    कुमार मंगत ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की थी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बालीवुड फिल्म "दृश्यम 2" के निर्माता कुमार मंगत पाठक के खिलाफ फिल्म के अधिकारों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में हुई एफआईआर को रद करने से गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार दिया।

    न्यायमूर्ति नीना कृष्ण बंसल की पीठ ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और याचिकाकर्ता अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। ऐसे में इस समय हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक पाठक ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी को रद करने की मांग की है।

    अदालत के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया था कि अगर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति होगी।

    जून 2025 में दर्ज की गई प्राथमिकी में पाठक और अन्य पर जाली दस्तावेजों से जुड़ी एक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था।

    यह शिकायत दिल्ली के एक व्यवसायी द्वारा दर्ज कराई गई थी। व्यापारी ने दावा किया था कि उसे एक सौदे में 4.3 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए गुमराह किया गया था।

    इसमें फिल्म को चीन, हांगकांग और ताइवान में विशेष चीनी भाषा में रिलीज करने का अधिकार देने का वादा किया गया था।

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