BJP नेता कपिल मिश्रा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली पेशी से छूट, अगली सुनवाई 29 अगस्त को
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेशी से छूट दी और अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की। मामला 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है जिसमें उन पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। अदालत में उनके वकील ने कहा कि उन्हें आरोपपत्र मिल गया है जिसपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अभियोजन पक्ष ने सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा की पेशी से एक दिन की छूट स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बहस के लिए अगली तारीख 29 अगस्त तय की है। यह मामला वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें कपिल मिश्रा पर लोगों को भड़काने और आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है।
अदालत में कपिल मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग, नीरज और हिमांशु सेठी पेश हुए। कपिल मिश्रा की ओर से हाजिरी से छूट की अर्जी दायर की गई थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में सुनवाई के दौरान कपिल मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें चौथा आरोपपत्र एक अगस्त को प्राप्त हो चुका है और उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
इसके पहले तीसरे आरोपपत्र की प्रतियों को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिनमें एक्स से प्राप्त जानकारी और कुछ दस्तावेज की सुपाठ्यता को लेकर सवाल थे।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और जिन दस्तावेजों को समझने में कठिनाई हो रही है, उन्हें अभियोजन पक्ष और जांच अधिकारी जरूरत पड़ने पर समझाएंगे।
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